MP में पुरानी गाड़ी बेचने वालों पर शिकंजा: अब बिना सरकारी लाइसेंस के नहीं बिकेंगे वाहन, जानें नया नियम।
अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ये मुख्य बिंदु शामिल करें:
नियम का आधार: केंद्र सरकार के मोटरयान नियम 1989 (नियम 55A से 55H) के तहत बदलाव।
लाइसेंस की अनिवार्यता: अब हर सेकंड हैंड वाहन डीलर को परिवहन विभाग से 'प्राधिकार पत्र' (Authorization Certificate) लेना होगा।
डीम्ड ओनर (Deemed Owner): गाड़ी डीलर के पास रहने के दौरान वह उसका 'डीम्ड ओनर' माना जाएगा और किसी भी दुर्घटना या गलत इस्तेमाल की जिम्मेदारी डीलर की होगी।
सीमित उपयोग: डीलर गाड़ी को केवल ट्रायल, सर्विसिंग या आरटीओ कार्य के लिए ही सड़क पर निकाल सकेगा।
पारदर्शिता: 'वाहन पोर्टल' के माध्यम से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल होगी ताकि धोखाधड़ी न हो।