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- MP में 30 नवंबर तक...
MP में 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल का प्रचार और उसके नतीजों का प्रकाशन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा
MP Exit Poll News Update: मध्य प्रदेश में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दो साल की कैद या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

MP Exit Poll News Update: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन और उसके परिणाम प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित किये जायेंगे। किसी भी माध्यम से या किसी अन्य तरीके से इसे प्रतिबंधित किया जाएगा। इस आशय की अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी।
श्री राजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जिट पोल का संचालन नहीं करेगा और किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे उस अवधि के दौरान नहीं देगा जो इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार के अलावा किसी भी माध्यम से प्रसारित नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
MP Exit Poll News Update: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन और उसके परिणाम प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित किये जायेंगे। किसी भी माध्यम से या किसी अन्य तरीके से इसे प्रतिबंधित किया जाएगा। इस आशय की अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी।
श्री राजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जिट पोल का संचालन नहीं करेगा और किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे उस अवधि के दौरान नहीं देगा जो इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार के अलावा किसी भी माध्यम से प्रसारित नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

MP Exit Poll News Update: मध्य प्रदेश में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दो साल की कैद या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।