पन्ना में रिश्ते को कंलकित कर दुष्कृत करने वाले कलयुगी बाप को दोहरा अजीवन कारावास

Panna MP News: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) जिला पन्ना के न्यायालय में आरोपी शरीफ (परिवर्तित नाम) उम्र-43 वर्ष थाना-धरमपुर पन्ना को न्यायालय ने दोषी पाते हुए धारा 376(2)(च), 376(2)(ढ), 506 भाग दो भादसं. क आरोप में क्रमशः आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक), आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक), 02 वर्ष का कठोर कारावास, एवं अर्थदण्ड क्रमशः 5 हजार, 5 हजार,1 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जानकारी के अनुसार शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खरे द्वारा की गई है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.2019 को अभियोक्त्री ने थाना धरमपुर में इस आशय का लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुकत किया कि उसकी शादी दो वर्ष पहले नरैनी में हुई थी पति बम्बई में काम करते है पति मुझे 10.04.2019 को ससुराल से मायके छोड गये थे उसके (पीडिता) पिता शरीफ (परिवर्तित नाम) ने जब उसकी मां चाची को लेकर अस्पताल गई थी तो पीडिता व उसके पिता घर में थे दिनांक 20.04.2019 के रात्रि करीब 11.30 बजे पिता द्वारा उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया पीडिता द्वारा विरोध किया गया। इसके पहले पिता द्वारा पूर्व में भी कई बार पीडिता के साथ गलत काम (बलात्कार) किया गया।

दिनांक 12.04.2019 को पति को मोबाइल से बताया था तब पति द्वारा बोला गया कि यदि अब ऐसी घटना हो तो फोन से रिकार्ड (सीडी बना) कर लेना तब उसके द्वारा दिनांक 20.04.2019 को रात्रि में मोबाइल से पिता द्वारा उसके साथ गलत काम करने का वीडियो बना लिया था और पति से सारी बात बता दी थी और वीडियो पति को भेज दिया था तब पति के आने पर उसके साथ थाना धरमपुर में अपराध क्र. 68/19 पर धारा 376 (1) 506 भादवि एवं धारा 6, 5 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समस्त गवाह एवं सबूतो के आधार पर आरोपी पिता को माननीय विशेष न्यायधीश द्वारा अजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

जानकारी के अनुसार शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खरे द्वारा की गई है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.2019 को अभियोक्त्री ने थाना धरमपुर में इस आशय का लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुकत किया कि उसकी शादी दो वर्ष पहले नरैनी में हुई थी पति बम्बई में काम करते है पति मुझे 10.04.2019 को ससुराल से मायके छोड गये थे उसके (पीडिता) पिता शरीफ (परिवर्तित नाम) ने जब उसकी मां चाची को लेकर अस्पताल गई थी तो पीडिता व उसके पिता घर में थे दिनांक 20.04.2019 के रात्रि करीब 11.30 बजे पिता द्वारा उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया पीडिता द्वारा विरोध किया गया। इसके पहले पिता द्वारा पूर्व में भी कई बार पीडिता के साथ गलत काम (बलात्कार) किया गया।

दिनांक 12.04.2019 को पति को मोबाइल से बताया था तब पति द्वारा बोला गया कि यदि अब ऐसी घटना हो तो फोन से रिकार्ड (सीडी बना) कर लेना तब उसके द्वारा दिनांक 20.04.2019 को रात्रि में मोबाइल से पिता द्वारा उसके साथ गलत काम करने का वीडियो बना लिया था और पति से सारी बात बता दी थी और वीडियो पति को भेज दिया था तब पति के आने पर उसके साथ थाना धरमपुर में अपराध क्र. 68/19 पर धारा 376 (1) 506 भादवि एवं धारा 6, 5 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समस्त गवाह एवं सबूतो के आधार पर आरोपी पिता को माननीय विशेष न्यायधीश द्वारा अजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

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