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पन्ना जिला न्यायालय परिसर में 12 नवम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, लंबित प्रकरणों में मिलेगी छूट
Panna MP News: पन्ना जिला न्यायालय परिसर में आगामी 12 नवम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिजली अनियमितताओं के प्रकरणों में बिजली उपभोक्ताओं को समझौते का मौका मिलेगा। साथ ही सिविल दायित्व राशि में 20 एवं 30 प्रतिशत तथा ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

जानकारी के अनुसार पन्ना जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।जिले के निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135/138 एवं 126 के तहत पन्ना व पवई विशेष न्यायालय में लिटिगेशन स्तर पर प्रकरण लंबित हैं। उन्हें लंबित राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत और ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट मिलेगी।
न्यायालय से बाहर प्रीलिटिगेशन स्तर पर लंबित प्रकरणों में एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत और ब्याज की राशि में शत प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।सभी घरेलू, कृषि, पांच किलोवाट भार तक के गैर घरेलू और 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकते हैं। नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों को समझौते से निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है।ताकि आम जनता को अदालत के ज्यादा चककर नही लगाने पड़े।